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जीएसटी काउंसिल के फैसले से सूबे के 65 फीसदी कारोबारियों को राहत-सुशील मोदी

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पटना Live डेस्क.  शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उसमें लिए गए फैसलों पर राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा है कि इससे सूबे के 65 फीसदी जीएसटी करदाताओं को राहत मिली है…अब डेढ़ करोड़ से नीचे टर्न ओवर वाले कारोबारियों को हरेक के बजाए अब तीन महीने पर रिटर्न भरना होगा…सरकार को ऐसे कारोबारियों से मात्र 5 फीसद राजस्व की प्राप्ति होती है…सुशील मोदी ने कहा कि पहले वैट व्यवस्था के तहत त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने का प्रावधान था मगर जीएसटी के तहत छोटे और बड़े सभी करदाताओं को प्रतिमाह विवरणी दाखिल करनी पड़ती है जिसके चलते छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी…अब कंपाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है…ऐसे कारोबारी 3 महीने पर कुल बिक्री का 1 फीसद कर जमा कर विवरणी दाखिल करेंगे…कंपाउंडिंग डीलरों को दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार और इनपुट सब्सिडी का लाभ देने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन का फैसला लिया गया है…रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है…इसके अंतर्गत पहले निबंधित करदाताओं को अनिबंधित आपूर्तिकर्ता से माल खरीदने पर कर भुगतान करना पड़ता था..इससे अब छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी…

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