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Lockdown 4.0 – बिहार के बाजारों में लौटेंगी रौनक, इन इलाकों को छोड़ कपड़ा व रेडीमेड की दुकानें खुलेंगी

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पटना Live डेस्क। वैश्विक महामारी कोरोना संकट से निपटने के लिए देशभर में चौथे चरण का लॉकडाउन जारी है। केंद्र सरकार के स्तर पर लॉकडाउन-4 की समयसीमा 17 से 31 मई तक करने के बाद राज्य सरकार ने भी इससे संबंधित अहम दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित करते हुए इसकी घोषणा की गयी है।

इन क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, जिन्हें खोलने की अनुमति पहले से गृह विभाग ने दे रखी हैं।पहले से जारी आदेश में जिन सामानों के दुकानों को खोलने की छूट दी गयी है. उसके अतिरिक्त अन्य दुकानें नहीं खुलेगी।वहीं, रेड जोन में उन्हीं गतिविधियों की छूट रहेगी, जिन्हें पहले से छूट दी गयी है। इसके अतिरिक्त कोई नयी छूट नहीं प्रदान नहीं की गयी है। तमाम प्राबंदी पहले के समान की लागू रहेगी।

सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में

इसी को लेकर बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइड लाइन जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और उन्हें प्रखंड स्तर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है इसलिए सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन के रूप में चिन्ह्रित कर रखा गया है। इसमें जिला मुख्यालय को अलग रखा गया है। तथा इन जोन में 6 मई के गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानें खोली जाएंगी।

कपड़े की दुकानें खोली जाएंगी

इसके अलावा सभी जगहों पर दुकानें खुलेंगी। इन जगहों पर कपड़ा और रेडिमेड की दुकानें खुलेंगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा कि अधिक कपड़ा दुकान होने पर अलग-अलग दिन या अलग-अलग समय पर दुकानें खुलेंगी।

राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन और सभी प्रखंड मुख्यालयों को छोड़कर शेष अन्य सभी क्षेत्र एक समान समझे जायेंगे और उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के पहले से जारी आदेश के अनुसार ही छूट रहेगी। इसके तहत कपड़ा और रेडिमेड कपड़े की दुकानों समेत सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जायेगा। ताकि भीड़ नहीं हो।

किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन या अलग-अलग समय में खोला जायेगा। इससे संबंधित आदेश संबंधित जिला के डीएम जारी करेंगे। ग्राहकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने निकट के दुकानों से ही खरीददारी करें। दूर के दुकानों में जाने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी तथा निजी कार्यालय खुलेंगे

साथ ही राज्य सरकार ने यात्रियों को राहत देते हुए आदेश में कहा कि ओला-उबर सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन, इसका इस्तेमाल रेल यात्री तथा चिकित्सा सेवा के लिए होगा। ऑटो-रिक्शा के लिए परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा। सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 33% कर्मचारी आएंगे।

सामान्य रूप से नहीं चलेगी टैक्सी

ओला या उबेर समेत अन्य किसी तरह की टैक्सी सेवा सिर्फ चिकित्सीय कारणों के अलावा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए ही चलेंगी।रिक्शा या ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश जारी करेगा।किराये की बसें जिला के अंदर या अंतर जिला नहीं चलेंगी। यह पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा गाड़ियों या आम लोगों का अंतर जिला या जिला के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने की मनाही होगी।

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