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BiG News -15 अगस्त तक बिहार में नदियों से मछली पकड़ने पर लगी रोक, गरीब मछुआरे को सरकार की ओर से दी जाएगी  वित्तीय सहायता 

15 अगस्त तक मछलियों का शिकार करने पर बिहार में लगी रोक, यदि कोई मछुआरा मछली मारते पकड़ा जाता है तो जुर्माना से लेकर कैद तक का प्रावधान है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है।

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पटना Live डेस्क। बिहार में नदियों से मछलियों के शिकार पर रोक लगा दी गई है यानी खुली नदी से 15 अगस्त तक कोई मछली नहीं पकड़ सकता है। ऐसा बरसात में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए देखते किया गया है। चूंकि इन दो महीनों में शिकार पर लगी रोक से नदियों के किनारे रहने वाले गरीब मछुआरे सीधे तौर पर प्रभावित होगे, इसलिए इस अवधि में सरकार की ओर से उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य में बहने वाली गंगा, गंडक, बागमती, कमला, सोन, सरयू, मेची समेत सभी प्रमुख सदाबहार नदियों के किनारे मछलियां पकड़ कर जीवन यापन करने वाले 5 लाख से अधिक मछुआरे सरकार के इस निर्णय से प्रभावित होंगे।

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 के तहत शिकार माही पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसी अधिनियम की धारा 17 के तहत रोक के बावजूद यदि कोई मछुआरा मछली मारते पकड़ा जाता है तो जुर्माना से लेकर कैद तक का प्रावधान है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। पर्यावरण विदों का मानना है कि यह समय मछलियों की संतति वृद्धि का होता है, साथ ही मछलियों का उत्पादन घटे नहीं, इसलिए इस अवधि में मछलियां नहीं मारी जाती हैं।

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