बेधड़क ...बेलाग....बेबाक

140 दिन बाद पूरी क्षमता के साथ खुले दुकान, मॉल और धार्मिक स्थल

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पटना Live डेस्क। कोरोना के केसेज कम होने के बाद बिहार सरकार धीरे-धीरे लोगों को राहत दे रही है। इसी कड़ी में आज यानी गुरुवार से राज्य में अनलॉक-6 लागू हो गया है। 140 दिनों बाद राज्य अनलॉक हुआ है। इस साल गत 9 अप्रैल से राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिन्हें खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार करने की अपील की गई है।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं दोपहर एक बजे ट्वीट कर यह जानकारी दी। राज्य में 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक-6 लागू रहेगा।
गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुलेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने समेत कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हो।

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सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, तकनीकी संस्थान तथा पहली से 12 वीं तक के स्कूल सामान्य रूप से सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। एक दिन में 50 प्रतिशत उपस्थिति की बंदिश हटा दी गई है। राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होंगी। परीक्षा के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा।

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सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों में उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत आगंतुकों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। अभी तक शाम सात बजे तक ही सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत थी। इस समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है। संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोरोना टीका ले चुके हों।
स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था जारी रखेगा। कोचिंग संस्थानों में केवल कोरोना टीका प्राप्त व्यक्तियों के कार्य करने की अनुमति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। ताकि बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।
सभी दुकानें, प्रतिष्ठानें, शॉपिंग माल और पार्क अब सामान्य रूप से खुलेंगे। दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी कोरोना का टीका ले चुके कर्मियों को ही काम करने की अनुमति होगी। कार्यरत कर्मियों की पूरी सूची दुकानों में रखनी होगी। अगर सूची नहीं रखेंगे तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी पार्क और उद्यान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। अब-तक सिर्फ सुबह छह से 12 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी। मालूम हो कि दुकानों के शाम सात बजे तक और शॉपिंग मॉल को एक दिन बीच कर ही खोलने की इजाजत थी। पर, अब से सामान्य रूप से खुलेंगे। दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
विवाह समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम और अंतिम संस्कार कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। विवाह समारोह में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी।
जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण और डेल्टा प्लस वैरिएंट संक्रमण अधिक संख्या में निकल रहे हैं, वहां से आने वाले यात्रियों की राज्य में रैपिड एंटीजन जांच की व्यवस्था होगी। ऐसे यात्रियों कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर जांच होगी। जिन यात्रियों के पास 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट रहेगी, उनकी जांच नहीं की जाएगी।

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