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बिहार में अब बीडीओ ही करेंगे पंचायत समिति की निगरानी

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पटना Live डेस्क। बिहार में पंचायती राज विभाग का फिर नया आदेश आया है। नये आदेश में अब पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी फिर से बीडीओ के जिम्मे दिया गया है। बताया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व की भांति पंचायत समिति के कार्यों की निगरानी करते रहेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि बीडीओ ही समिति की स्थापना का कार्य देखेंगे।
दूसरी ओर, पंचायती राज विभाग के इस नये आदेश को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों ने ऐतराज जताया है। विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल, प्रखंड विकास पदाधिकारी की जगह बीपीआरओ यानी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को ही पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया था। इसको लेकर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन भी किया गया था।
इसके बाद पंचायती राज विभाग ने बीपीआरओ को कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन किया गया है। बीडीओ के कार्यों की अधिकता को देखते हुए सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था कायम की थी। इसी बीच, अब विभाग का नया आदेश आ गया है कि बीडीओ ही पहले की तरह पंचायत समिति के कार्यों की निगरान करते रहेंगे और स्थापना का कार्य भी देखेंगे।
इस बाबत बिहार पंचायत सेवा संघ ने विभागीय प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इस आदेश पर ऐतराज जताया है। संघ की ओर से कहा गया है कि अधिनियम की धारा 61 (ख) में यह प्रावधान है कि पंचायत समिति के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मचारियों अथवा पदधारकों के कर्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। इस तरह उक्त आदेश कार्यपालक पदाधिकारियों को दी गई शक्ति के विरुद्ध है। ऐसे में उक्त दोनों पदाधिकारियों के बीच भ्रम और टकराव की स्थिति बनी रहेगी।

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