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BiG News – एक्सपायर हो गया है RC और DL तो बिल्कुल भी न हो परेशान, 30 जून तक बढ़ी डेडलाइन

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पटना Live (सेंट्रल) डेस्क। देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए बीते 25 मार्च से तीन चरणों में लागू  लॉकडाउन आगामी 17 मई तक अनवरत जारी रहेगा। कोविड-19 लॉकडाउन (बंद) के बीच सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध और दफ्तरों के बंद रहने की वजह से दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 01 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य विभिन्न दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गयी है। ऐसे में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके दायरे में आएंगे और इनकी वैधता भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर आपका आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई है तो परेशान मत होइए। साथ ही गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है।

देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू है जो आगामी 17 मई तक जारी रहेगा। Lockdown की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आसान भाषा में समझें तो जिन लोगों के छोटे बडे वाहनों (ड्राइविंग लाइसेंस,परमिट, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण इत्यादि) के पेपर्स की वैधता 01 फरवरी 2020 से 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है,उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है।

आपको बता दें कि 25 मार्च से लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। इसे 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इस बार सरकार ने तीन जोन-रेड,ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांट दिया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कई तरह की छूट दी गई है। इन इलाकों में शर्तों के साथ गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है। यही वजह है कि सरकार ने गाड़ियों के डॉक्युमेंट को लेकर 30 जून तक की मोहलत दी है।

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