बेधड़क ...बेलाग....बेबाक

Super Exclusive-बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया फरमान सभी थानेदारो को 7 दिन में देना होगा अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा

जारी फरमान के तहत 7 दिन के अंदर बिहार के सभी थानेदार (रेल सहित) अंकित (उल्लेखित) Email और व्हाट्स एप्प के जरिए दे अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा

1,360

पटना Live डेस्कबिहार के सभी थानों के थानेदारों को अब अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। वर्त्तमान मे पुलिस विभाग (Bihar Police) के उन सभी पदाधिकारी (दारोग़ा व इन्स्पेक्टर) जो थानों (रेल सहित) की कमान संभाल रहे को 7 दिन के अंदर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हर हाल में देना होगा। इस बबात बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग द्वारा सूबे के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षको (रेल सहित) को सूचित किया गया है। साथ ही इस पत्र की एक कॉपी अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध ईकाई को भी भेजी गई है।

                      जारी संचिका में एक email आईडी और एक व्हाट्सएप नम्बर का भी उल्लेख करते हुए एक सप्ताह यानी 7 दिनों के अंदर उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

दरअसल, तरारी विधानसभा,भोजपुर से निर्वाचित बिहार विधान सभा के सदस्य सुदामा प्रसाद द्वारा शून्यकाल में बिहार के सभी थानों के थानेदारो की चल अचल संपत्ति की जाँच की मांग की। इस संदर्भ में माननीय सदस्य की मांग के तहत उत्तर उपलब्ध कराने ख़ातिर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश जारी करते हुए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित किया है।

Comments are closed.