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पटना Live डेस्क। 20 साल बाद आखिरकार जोधपुर की एक अदालत काला हिरण के शिकार मामले (BlackBuck Poaching Case) में दो दशक पुराने मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है।अदालत ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलिमा कोठारी को बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।जोधपुर कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहे।
सरकारी वकील ने अदालत से सलमान खान को छह साल की सजा दिए जाने की मांगी की। लेकिन सलमान खान को 5 साल तक की सजा सुनाई गई है। इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उसी कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर सजा सस्पेंड करा सकेंगे। लेकिन अगले 30 दिन में अपीलेट कोर्ट यानी सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी। इससे पहेल तीन मामलों में सलमान खान को बरी किया जा चुका है। हालांकि, मामला हाईकोर्ट में भी है।
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काला हिरण शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) देवकुमार खत्री जब सजा का एलान कर रहे थे, तब दंबग थोड़े कमजोर नजर आए। जैसे ही जज ने सलमान को दोषी करार दिया, उनकी आंखें भर आईंं। बहन अलवीरा ने उन्हें फौरन संभाला और पानी पीने के लिए उन्हें बोतल दी। करीब तीन घंटे बाद जब उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई, तब वे एकदम चुप रहे। उनकी दोनों बहनें गले लगकर रो पड़ीं। सलमान भी भावुक नजर आए। इस बीच पुलिस ने बहनों को उनसे दूर हटने को कहा और फिर अपनी कस्टडी में लिया।
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