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बिहार में पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए शस्‍त्र लाइसेंस समेत ये पहचान पत्र आएंगे काम

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डेस्क,लाइव पटना: बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग कि ओर से कोरोना के मद्देनजर कई नियम भी लागू किए गए हैं साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है. इसी बीच राज्‍य चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 16 पहचान पत्रों को मान्‍यता दी है. आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक शस्‍त्र लाइसेंस और जमीन का फोटो युक्त दस्तावेज भी इस बार पंचायत चुनाव के मतदान के लिए मान्य होंगे.
इसके पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 14 दस्‍तावेज ही मान्‍य होते थे. ग्रामीण मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए राज्‍य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में दो अतिरिक्‍त दस्‍तावेजों को पहचान पत्र की तरह वोट देने के लिए मान्‍य किया है.

ये दस्तावेज होंगे मतदान के लिए मान्य:
बिहार पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राज्य केंद्र, सरकार के कर्मियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे जमीन का केवाला, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों एवं विधायकों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट और शैक्षणिक संस्थानों से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्‍यता दी गई है.

वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव के दौरान उम्‍मीदवारों को जनसभा आदि के लिए कोरोना प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के साथ ही कई अन्‍य नियमों का पालन करना होगा. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जनसभा का आयोजन निर्धारित स्‍थान पर ही किया जा सकेगा. जनसभा के स्‍थान में मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा. जनसभा स्‍थल पर सोशल डिस्‍टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के अन्‍य नियमों का पालन करना होगा.

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