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बिहार में अनलॉक 8 को लेकर नई गाइडलाइन जारी, इन चीजों पर अभी भी रो

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पटना Live डेस्क। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए रविवार को गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अभी तक लागू अनलॉक-7 की मियाद 15 नवंबर को पूरी हो रही थी। नया आदेश कल 16 नवंबर से प्रभावी रहेगा। 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के लिए इस नई गाइडलाइन को जारी किया जारी किया गया है। इसके बाद फिर समीक्षा होगी और स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
अनलॉक-8 में सभी स्कूल-कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्तरां, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही खुलते रहेंगे। हालांकि विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर अभी भी रोक जारी रहेगी। अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र आदेश में नहीं है। पहले की तरह ही विवाह के पूर्व इसकी सूचना कम से कम तीन दिन पहले थाने को देनी होगी। ये पहले की गाइडलाइन में भी था। वहीं, इसके अलाव सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही इस तरह का आयोजन कर सकेंगे।

नई गाइडालइन:

सभी सिनेमाहाल को अभी 50 प्रतिशत दर्शकों की क्षमता के साथ खोलने का निर्देश।
सार्वजनिक परिवहन में 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग मगर खड़े होने की इजाजत नहीं।
सभी निजी व सरकारी कार्यालयों में कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को ही प्रवेश मिलेगा।
रेस्तरां और खाने की दुकानों में भी बैठने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता ही मान्य होगी।
क्लब, जिम और स्विमिंग पूल में भी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत ही उपस्थिति का निर्देश।
राजगीर के कुंड में नहाने के लिए दिखानी होगी रिपोर्ट

बता दें कि नया आदेश कल 16 नवंबर से प्रभावी होगा। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार डेल्टा वेरिएंट वाले राज्यों के यात्रियों की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे यात्रियों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व राज्य की सीमा पर एंटीजन किट से जांच की जाएगी। इसके अलावा राजगीर में अवस्थित कुंड में स्नान के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।

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