Corona Updates-केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नयी गाइडलाइन्स,राज्यों को मिली नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्यों को मिले कही तरह के अधिकार
पटना Live डेस्क।देश में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी कर दी है।यह दिशा-निर्देश 1दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिशा-निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड -19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए कंट्रोल को बनाए रखना है, जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट से दिखाई दे रहा है।
रात के कर्फ्यू सहित प्रतिबंध लगाने की छूट
गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो 1 दिसंबर से लागू होंगे। राज्यों को नाइट कर्फ्यू सहित स्थानीय प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है।गृह मंत्रालय का ओर से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है,जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल हैं।
हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्थानीय जिला,पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।गाइडलाइन का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ जंग में निगरानी रखना और कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
MHA Guidelines for Surveillance, Containment and Caution
States/ UTs mandated to strictly enforce containment measures, SOPs on various activities and COVID-Appropriate behavior and exercise caution and regulate crowds
Press release-
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— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 25, 2020
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाना होगा।सामाजिक और सांस्कृतिक सहित कई तरह की गतिविधियों के लिए SOPs पहले से ही जारी की जा चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, भीड़ में उचित सावधानी रखना भी जरूरी है।
नयी गाइडलाइन के अनुसार कंटेंनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगीस्थानीय पुलिस-प्रशासन और म्युनिसिपल आथरिटी की यह जिम्मेदारी होगी वे कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ सभी नियमों का पालन करें,ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके।राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। गाइडलाइन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नाइट कर्फ्यू लगाने और अन्य सावधानी बरतने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से परामर्श करना होगा।
कोरोना की नयी गाइडलाइन में इस बात का साफ उल्लेख है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो अविलंब उसे आइसोलेट किया जाये और उसे जरूरी चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये।साथ ही घर-घर जाकर निगरानी की जाये, ताकि कोरोना पर लगाम कसी जा सके।कार्यालयों में सोशलडिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और सेनेटाइजेशन की भी उचित व्यवस्था हो।
कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों ने एहतियातन रात का कर्फ्यू लगा दिया है। आज ही पंजाब सरकार ने रात 9.30 के बाद सभी होटलों, रेस्टोरेंट और विवाह स्थल को बंद करने का आदेश जारी किया है।सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।विवाह-अंतिम संस्कार में 50 से लेकर 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति अलग-अलग राज्यों ने प्रदान की है।
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