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BiG Braeking – पटना हाईकोर्ट से MLC रीतलाल यादव को बिटिया की शादी ख़ातिर मिला 10 दिन का प्रोविजनल बेल

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  • आगामी 29 जनवरी से 9 फरवरी तक रहेंगे समर्थकों व परिवारों के बीच
  • बाहुबली MLC रीतलाल यादव को हाइकोर्ट से मिला 10 दिन का प्रोविजनल बेल बड़ी बेटी की ब्याह बना आधार
  • शादी कार्ड पर लिखवाया हैं -हथियार लाना वर्जित हैं

पटना Live डेस्क। राजधानी के बेउर केंद्रीय कारा में कैद निर्दलीय एमएलसी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने प्रोविजनल बेल पर छोड़ने का आदेश निर्गत किया है। दरअसल विधान पार्षद की बड़ी बेटी का आगामी 4 फरवरी 2020 ब्याह होना है। हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बेटी की शादी में जीवित पिता के द्वारा ही कन्यादान करने की परंपरा रही है। रीति रिवाज और वैवाहिक कार्यक्रम को आधार बनाते हुए रीतलाल यादव ख़ातिर वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाईकोर्ट में प्रोविजनल बेल के लिए याचिका दाखिल किया था। गुरुवार को अमानुल्लाह साहब की बेंच ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुये बेऊर जेल में बंद रीतलाल यादव को शादी में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल दे दिया हैं। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के जूनियर काउंसिल माधव राज ने बताया की बेटी की शादी कार्यक्रम के लिए रीतलाल यादव को आगामी 29 जनवरी से 9 फरवरी के अवधि तक प्रोविजनल बेल मिला हैं। आगामी 9 फरवरी को निचली अदालत में रीतलाल यादव को सरेंडर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया हैं।

विदित हो कि रीतलाल यादव की बेटी की शादी आगामी 4 फरवरी को निर्धारित हैं। हजारों की संख्या में रिश्तेदारों व परिजनों को शादी में शरीक होने न्यौता भेजा गया है। मांगलिक वेला में शामिल होने का आग्रह किया गया है। साथ ही निमंत्रण पत्र (कार्ड) पर स्पष्ट तौर पर अंकित करवाया गया हैं की वैवाहिक कार्यक्रम में हथियार लाना वर्जित हैं।

 

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