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नीतीश सरकार के गठन के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट से खारिज,नीतीश को बड़ी राहत

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पटना Live डेस्क. राज्य में नीतीश कुमार सरकार के गठन के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आरजेडी विधायक सरोज यादव की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार का गठन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार बन चुकी है और उसने विधानसभा में अब अपना बहुमत साबित कर लिया है, एेसे में कोर्ट इस मामले में क्या करेगा?
याचिका में यह भी कहा गया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरूद्ध जनादेश दिया था और महागठबंधन को जनता ने 5 वर्ष के लिए शासन करने के लिए मत दिया था, लेकिन इस तरह से बिहार में रातोरात सरकार को बदल दिया गया. बिहार में बनी नई सरकार का गठन प्रावधानों के विरुद्ध है. बिहार विधानसभा में प्लोर टेस्ट में एनडीए को 131 वोट हासिल हुए और  आरजेडी-कांग्रेस अलायंस को 108 वोट मिले. बीजेपी-जदयू को जीत के लिए 243 विधायकों में से 122 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए था.

बता दें कि महागंठबधन से अलग होने के बाद गुरुवार को नीतीश कुमार ने सीएम पद की छठी बार शपथ ली थी. वहीं, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी को नई सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है.

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