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जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को मिल सकती है मासिक रिटर्न से छूट

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पटना Live डेस्क.  जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को टैक्स के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दे सकती है…. माना जा रहा है कि काउंसिल डेढ़ करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यवसाइयों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है…

ऐसा होने पर इन कारोबारियों को तीन महीने में एक बार जीएसटी का भुगतान करना होगा… और रिटर्न भी तिमाही फाइल करना होगा… साथ ही काउंसिल कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर सकती है… जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में यहां हो रही है… यह काउंसिल जीएसटी के बारे में नीतिगत फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है….

सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के अनुपालन में छोटे कारोबारियों को राहत देना काउंसिल के एजेंडा में सबसे ऊपर है… काउंसिल कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा सीमा सालाना 75 लाख रुपये के टर्नओवर को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर सकती है… दरअसल कंपोजीशन स्कीम के तहत पंजीकृत व्यापारियों को एक प्रतिशत, मैन्युफैक्चरर को दो प्रतिशत और रेस्टोरेंट सेवा देने वालों को पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है.. उन्हें जीएसटी का मासिक भुगतान और रिटर्न भी हर माह दाखिल नहीं करना पड़ता.. हालांकि कंपोजीशन स्कीम का चुनाव करने वाले व्यापारी टैक्स इन्वॉयस जारी नहीं कर सकते इसलिए वे अपने इनपुट पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकते…

सूत्रों ने कहा कि कंपोजीशन स्कीम के साथ-साथ डेढ़ करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले को जीएसटी का हर माह भुगतान और रिटर्न दाखिल करने छूट भी दी जा सकती है.. ऐसा होने पर ये कारोबारी प्रत्येक तिमाही अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और जीएसटी का भुगतान कर सकेंगे…

काउंसिल की यह बैठक ऐसे समय हो रही है.. जबकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीएसटी लागू हुए तीन माह हुए हैं.. और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए… उन्होंने कहा कि व्यापारियों को जो दिक्कतें हो रही हैं… उन्हें दूर करने के उपाय भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने चाहिए…

 

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