सुधांशु,बेगूसराय
पटना लाइव डेस्क. बिहार में शराबबंदी के बाद पहली बार किसी शराब कारोबारी को सजा सुनाई जाएगी.इस मामले में कोर्ट 11 जुलाई को सजा तय करेगी जिसमें आरोपी को दस साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.साथ ही शराब धंधेेबाज के खिलाफ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.दरअसल 12 अप्रैल 2016 को बेगूसराय जिले के चेरियाबरियारपुर इलाके से पुलिस ने करीब 1104 बोतल देसी शराब बरामद की थी. पुलिस ने शराब की बोतलों के साथ-साथ धंधेबाज को भी गिरफ्तार करने में सफलता पायी थी.
सबसे खास बात ये है कि राज्य में पूर्ण शऱाबबंदी लागू है और किसी शराब कारोबारी को शराबबंदी के बाद इस अपराध में पहली बार कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी.
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