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बिहार में बालू बिक्री में मनमानी नहीं चलेगी, खनन विभाग ने बना दिया नया नियम

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पटना Live डेस्क। बिहार में बालू के धंधेबाजों पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अब बालू कि खरीद बिक्री को लेकर मनमानी अब नहीं चलेगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने चार जिलों के लिए बालू की कीमत तय कर दी है। जिनमें पटना,औरंगाबाद,भोजपुर और रोहतास शामिल है। साथ ही कहा है कि अगर किसी को भी परेशान हो तो वे संबंधित जिले के जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बिहार में बालू की कोई कमी नहीं है।
खान निदेशक गोपाल मीणा के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों में प्रचुर मात्रा में बालू की उपलब्धता है। विभाग ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने निकटवर्ती जिलों के भंडारण लाइसेंसधारियों से सम्पर्क कर बालू प्रदान कर सकते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मसलन बालू की मात्रा, बिक्री स्थल से संबंधित जारकारी जिला खनन कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
विभाग ने चारों जिले के पदाधिकारी व उनके मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए हैं। विभाग ने कहा है कि लोगों को अगर किसी भी तरह की असुविधा हो तो वे विभाग को भी कोई सूचना दे सकते हैं। साथ ही विभाग के नियंत्रण कक्ष 0612- 2215350 और 2215351 पर सम्पर्क कर सूचना दे सकते हैं।

जिलों के लिए तय दर और प्रभारी के नंबर:
औरंगाबाद में 3950 रुपए प्रति 100 सीएफटी, पंकज कुमार-7294805905
भोजपुर 4000 रुपए प्रति 100 सीएफटी, आनंद प्रकाश-7549125357
पटना 4027 रुपए 100 सीएफटी, सन्नी कुमार सौरभ-9771959633
रोहतास 3950 रुपए प्रति 100 सीएफटी, गणेश दत्त-8544412382

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