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बिहार में स्कूल, कोचिंग के साथ ही सिनेमा हॉल और मॉल खुलेंगे,जानिये पूरी गाइडलाइन

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पटना Live डेस्क। बिहार में सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। दसवीं के ऊपर के कोचिंग भी अब खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल और शापिंग मॉल भी खुलेंगे। बाजारों को सात बजे तक खोलने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में अनलॉक-5 को लेकर कई फैसले लिए गए।अनलॉक-5 सात से 25 अगस्त तक के लिए प्रभावी रहेगा।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सात अगस्त से नौंवीं और दसवीं के स्कूल खुल जाएंगे। 16 अगस्त से पहली से आठवीं कक्षा के स्कूल खुलेंगे। ये सभी स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। आधे-आधे बच्चों को एक-एक दिन छोड़कर बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल और परिसर की साफ-सफाई अच्छी तरह पहले कर दी जाये। साथ ही स्कूल भवनों का सैनेटाइजशन करा लिया जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विभाग बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अनुकूल व्यवहार की जानकारी देगा। बच्चों के माध्यम से यह जानकारी उनके अभिभावकों तक भी पहुंचेगी। 11वीं से ऊपर की कक्षाओं को खोलने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है।
10वीं से ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सात अगस्त से खुल सकेंगे। इसमें भी वही कर्मी काम करेंगे, जो कोरोना का टीका ले लिये हैं। संस्थानों को अपने कर्मियों की सूची स्थानीय थाने में उनके टीकाकरण की स्थिति के साथ देनी होगी।
राज्य में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगी। हालांकि दुकानें खुलने का समय शाम सात बजे तक के लिए ही रहेगा। दुकानों में वही कर्मचारी काम करेंगे जो कोरोना का टीका लगवा चुके हों। दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थानों को देंगे।
सार्वजनिक वाहनों में अब उनकी क्षमता के 100 प्रतिशत यात्री बैठ सकेंगे। पर वाहनों की छतों पर अथवा खड़े होकर कोई यात्रा नहीं करेगा।
शापिंग मॉल एक दिन छोड़कर शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। वहीं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल भी शाम सात बजे तक ही खोले जा सकेंगे।
वहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा आदि धार्मिक स्थल अभी बंद ही रहेंगे। वहीं, सार्वज्ञजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से कराएगा। जिलाधिकारी चाहें तो और अधिक कड़ाई अपने जिले में कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में पाबंदियों पर कोई रियायत नहीं दे सकेंगे।

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