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बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, जानिए क्या लिए गए फैसले

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पटना Live डेस्क। बिहार में पंचायत चुनाव की औपचारिक घोसना हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई। और इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्‍य में 11 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1 लाख 13 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून समाप्त के साथ ही चुनाव शुरू होगा। अधिकतर जिलों में 10 चरण में ही चुनाव होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 11वें चरण में चुनाव होगा।

प्रथम चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड, द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंड, तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 35 जिला के 50 प्रखंड, चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 36 जिला के 53 प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं 24 अक्टुबर को पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड, छठे चरण में 3 नवंबर को 37 जिलों के 57 प्रखंड, सातवें चरण में 7 नवंबर को 37 जिले में 63 प्रखंड, आठवें चरण में 24 नवंबर को 36 जिला के 55 प्रखंड, नौवें चरण में 29 नवंबर को 33 जिलों के 53 प्रखंड, 10वें चरण में 8 दिसंबर को 34 जिलों के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 12 दिसंबर को 20 जिलों में 38 प्रखंडों में मतदान होंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 8072 पंचायतों में 1,13,891 बूथों का गठन किया गया है। चुनाव में कुल 6 करोड़ 38 लाख 94 हजार 737 मतदाता 2 लाख 55 हजार 22 पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इनमें 3,35,80,487 पुरुष मतदाता, 3,03,11,779 महिला मतदाता और 2471 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

राज्य में पहली बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से मतदान कराये जायेंगे। हर बूथ पर करीब छह मतदान कर्मी तैनात किये जायेंगे। करीब ढाई लाख पदों के लिए चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिप सदस्य, पंच व सरपंच चुने जाने हैं। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव पहली बार ईवीएम के माध्यम से होगा।

 

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