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जेडीयू विधायक पूनम देवी के पति रणवीर यादव को मिली हाईकोर्ट से राहत,सजा हुई कम

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पटना Live डेस्क. खगड़िया से जेडीयू की विधायक पूनम देवी के पति रणवीर यादव को हत्या के एक मामले में थोड़ी राहत मिल गई है. पटना हाईकोर्ट ने उऩकी आजीवन कारावास की सजा को 10 साल सश्रम कारावास में बदल दिया है.साथ ही कोर्ट ने रणवीर यादव पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने जुर्माने की राशि अदा नहीं किये जाने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया.

इससे पहले मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश ने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में रणवीर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी .न्यायाधीश केके मंडल एवं न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खण्डपीठ ने पूर्व विधायक रणवीर यादव की ओर से दायर आपराधिक अपील पर 12 जुलाई को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मालूम हो कि मुंगेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी चौधरी ने सत्रवाद संख्या 184/89 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित पूर्व विधायक रणवीर यादव को भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए अभियुक्त उम्रकैद की सजा सुनायी थी. प्राथमिकी में बताया गया था कि 6 दिसंबर 1988 को रणवीर यादव अपने गांव खगडिय़ा जिले के चौथम में चचेरे भाई सुनील यादव को दो मंजिला घर की छत से फेंक दिया था.जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.

 

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