पटना Live डेस्क। बिहार में कोरोना महामारी के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि अब तक जितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें से कितनों को दोनों डोज पड़े हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य में वैक्सीन के पर्याप्त मात्रा है या नहीं। क्या वैक्सीन केंद्र सरकार से मांगने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। कोर्ट ने बताया कि राज्य में कितने पॉजिटिव मरीज हैं, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जुलाई महीने में कोरोना पॉजिटिव मरीज का प्रतिशत 0।005 बताया गया है, टेस्टिंग भी काफी कम हो रही है।
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