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27 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में शहाबुद्दीन को जमशेदपुर कोर्ट ने किया बरी

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पटना Live डेस्क।जमशेदपुर कोर्ट ने 27 साल पुराने ट्रिपल मर्डर मामले में सिवान के पूर्व सांसद को बरी कर दिया है। सनद रहे कि पिछले सोमवार को जिला जज-4 अजीत कुमार सिंह की अदालत में तिहरे हत्याकांड की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजक पक्ष की ओर से बहस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इस बाबत अपर लोक अभियोजक रामाधर राम ने बताया- कोर्ट ने मामले में फैसले के लिए 17 अप्रैल यानी आज की  तिथि तय की थी।
उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 1989 की शाम जुगसलाई पंप हाउस के पास अपराधियों ने युवा कांग्रेस नेता Qप्रदीप मिश्रा, जनार्दन चौबे और आनंद राव की हत्या कर दी थी। प्रदीप मिश्रा के बॉडीगार्ड को भी गोली लगी थी। बॉडीगार्ड ब्रम्हेश्वर पाठक के बयान पर जुगसलाई थाना में रामा सिंह, साहेब सिंह, कल्लूसिंह, सुनील सिंह और मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले से रामा सिंह, कल्लूसिंह बरी हो गए थे, लेकिन शहाबुद्दीन के खिलाफ मामला चल रहा था।

                    ट्रिपल हत्याकांड में बरी होने की सूचना पर पूर्व सांसद के सहपाठी और जस्टिस फ़ॉर शहाबुद्दीन की मुहिम चला रहे अजय कुमार तिवारी ने कहा कि ये न्याय और सच्चाई की जीत है। इस फैसले से न्यायपालिका में हमारा विश्वास और पुख्ता हुआ है। उम्मीद की डोर मजबूत हुई है और हमे यक़ीन है डॉ शहाबुद्दीन को इंसाफ मिलेगा और वो सभी मामलों में बाइज्जत बरी होकर सिवान कि अवाम की खिदमत करेंगे।

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