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BiG News – सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका,डबल मर्डर केस में नॉन बेलेबल वारेंट, कभी भी हो सकते है गिरफ्तार

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पटना Live डेस्क।जन अधिकार पार्टी(JAP) के संरक्षक व मधेपुरा के वर्त्तमान एमपी राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।दरअसल एमपी-एमएलए कोर्ट ने मधेपुरा के जानकी नगर थाने में दर्ज दोहरे हत्‍याकांड मामले में यह वारंट जारी किया है।उनके खिलाफ कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारेंट जारी किया है।मिली जानकारी के अनुसार,विशेष अदालत ने चांदपुर भंगहा हत्याकांड जिसमे कलानंद झा और अजय सिंह की हत्या कर दी गई थी मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।                                                                          लगभग 28 वर्ष पूर्व मधेपुरा के जानकीनगर थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद व वर्त्तमान में सहरसा जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन समर्थक 3 लोगो को गोलिया मारी गई थी। जिनमे से 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत मामले में तत्कालीन विधायक व मधेपुरा के वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित कुल 11 लोग अभियुक्त हैं। अबतक पप्‍पू यादव जमानत पर थे, लेकिन बुधवार को इस हत्याकांड में पप्‍पू यादव और एक अन्य सहआरोपी उमाकांत यादव का बेलबॉड खारिज कर दिया गया है। साथ ही एसएसपी को वारंट को तामील के लिए भेजा गया है। यानी पप्पू यादव की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मिल रही जानकारी के अनुसार मधेपुरा सांसद दिल्ली में है।क्या है पूरा मामला

चांदपुर भंगहा हत्याकांड के नाम से चर्चित यह कांड 7 नवंबर 1991 को घटित हुआ था।इस दोहरे हत्याकांड में आनंद मोहन समर्थक कलानंद झा और अजय सिंह की हत्या कर दी गई थी।वही इस खूनी भिड़त में शम्भू कुमार सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए थे। घायल शम्भू सिंह के बयान पर ही इस डबल मर्डर केस में मधेपुरा के जानकीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में शंभू सिंह ने कहा था कि हमलोग बनमनखी स्कूल में एक चुनावी सभा की मीटिंग कर मुरलीगंज की ओर जा रहे थे।हम लोगो के साथ आनंद मोहन सिंह और अन्य लोग भी अलग-अलग गाड़ियों में चल रहे थे।  जानकीनगर से थोड़ी दूर आगे जाने पर रास्ते में एक ट्रक को रोककर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे पहले से घात लगाया बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरु कर दिया। इस घटना में  शंभू कुमार सिंह समेत 3 लोगों को गोली लगी थी। अपराधियों की गोली से अजय सिंह और कलानंद झा की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी थी। लेकिन शंभू सिंह बच गए थे। बाद में शंभू ने ही पुलिस के बताया कि गोलीबारी तत्कालीन विधायक पप्पू यादव और उनके साथियों द्वारा की जा रही थी।                                                                प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के बाद इस मामले में चार्जशीट फाइल की। इसके बाद अदालत में आरोप गठन होने के बाद सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उमा यादव का एडीजे कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ।                                                                                एक एक कर तमाम गवाहों ने पूर्णिया एडीजे कोर्ट में अपनी गवाही दी। इसी क्रम में शनिवार,16 सितंबर वर्ष 2017 को ट्रायल के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन को गवाही के लिए पूर्णिया सेंट्रल जेल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया  और एडीजे विद्यासागर पांडेय की कोर्ट में आनंद मोहन सिंह ने हत्याकांड में सांसद पप्पू यादव पर लगे तमाम आरोपो को सही बताते हुए FIR में दर्ज बातों का समर्थन किया। इस मामले में कुल 15 लोगों की गवाही होनी थी। सभी ने अपने अपने बयान दर्ज करा दिए है।मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया एडीजे कोर्ट ने चांदपुर भंगहा हत्याकांड में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब यह मामला अपने अंजाम की ओर बढ़ चला है। जानकारों का मानना है कि इस मामले में कोर्ट दौर जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। इसी को देखते हुए विशेष अदालत ने बेल बॉन्ड खारिज किया है।

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