बेधड़क ...बेलाग....बेबाक

शराब पीने वालों की खैर नहीं! कोर्ट ने नए कानून के तहत दी सजा, भेजा जेल

155

राज्य में नए शराबबंदी कानून लागू होन के बाद जहानाबाद कोर्ट ने पहली बार इस मामले में सजा सुनायी है. कोर्ट ने नए उत्पाद कानून के तहत दो सगे भाईयों को पांच-पांच साल की कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल इन दोनों भाईयों को इसी साल 29 मई को उत्पाद विभाग की टीम ने शहर के पूर्वी उंटा मोहल्ले से गिरफ्तार किया था. बाद में मेडिकल जांच के दौरान दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई थी.
एडीजे त्रिलोकी नाथ ने जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कैद की सजा दी है. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे-2 त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी ने अलग अलग दो केस 654/17 655/17 की सुनवाई करते हुए दोनों भाइयों को सजा सुनाई है. केस होने के मात्र डेढ़ महीने के अंदर नये शराब अधिनियम 37बी के तहत यह फैसला सुनाया गया है.
आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 से लागू है.

Comments are closed.