पटना Live डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए CBSE और ICSE की दसवीं और बारहवीं टर्म परीक्षा को हाईब्रिड परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा मोड में बदलाव नहीं होगा। परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में होगी। अदालत ने कहा कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इस स्तर पर परीक्षा में खलल डालना उचित नहीं होगा। सरकार द्वारा पहले से ही कोविड एहतियाती उपाय उठाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि यदि कोविड उपायों में कोई कमी है तो उसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। उसे विश्वास है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतेंगे कि छात्रों और कर्मचारियों को किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करें। अधिकारी अपना काम अच्छे से करें। अब बहुत देर हो चुकी है। इस आखिरी मिनट के कामकाज को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इतने अराजक तरीके से 34 लाख बच्चों की परीक्षा कराना संभव नहीं।
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