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सुप्रीम कोर्ट से शराब कंपनियों को झटका,कहा आज करना होगा शराब के स्टॉक को नष्ट

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पटना Live डेस्क. बिहार की शराब निर्माता कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उऩके समय बढ़ाने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि शराब के स्टॉक्स के बिहार से बाहर ले जाने की 31 जुलाई आखिरी तारीख है और आज ही समयसीमा खत्म हो रही है, इसीलिए बचे स्टॉक को हर हाल में नष्ट किया जाए.

उल्लेखनीय है कि शराब निर्माता कंपनियों ने 200 करोड़ की शराब के स्टॉक को बिहार से हटाने के लिए और 31 अक्टूबर तक का वक्त मांगा था, जिसे मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अब और वक्त नहीं मिलेगा, आज स्टॉक हटाने की समयसीमा समाप्त हो रही है और बचे शराब के स्टॉक को नष्ट किया जाए. 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक की वक्त दिया था.

बिहार सरकार की ओर से पेश वकील केशव मोहन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार के 31 गोदामों में कराब 2 करोड 80 लाख बोतलें रखी गई हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गई हैं. इस शराब के स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार का हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहा है. इसी संदर्भ में कोर्ट ने कहा है कि आज हर हाल में बचे स्टॉक को नष्ट किया जाए.

 

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