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BiG News – बिहार में नगर निकायों के नुमाइंदे अब दलगत सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव

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पटना Live डेस्क। बिहार सरकार नगर निकाय कानून में संशोधन करने जा रही है। कानून में बदलाव का मसौदा नगर विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। तय है कि शहरी क्षेत्र की जनता को अगले वर्ष नगर निकाय चुनाव में दलीय सिंबल पर चुनाव में वार्ड पार्षदों को चुनने का मौका मिलेगा। आगामीन 2021 में होने वाले नगर निकाय चुनाव में तमाम बदलाव की तैयारी है।

नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव कराने को लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। बकौल शर्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि दलीय आधार पर चुनाव होने से नगर निकायों को मजबूती मिलेगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधित व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की तैयारी है। इस पहल से नगर निकायों के चुनाव में बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लगेगा। वर्तमान में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, महापौर और उप महापौर को वार्ड सदस्य चुनते हैं।

बिहार में कुल 143 नगर निकाय हैं। इनमें 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 82 नगर पंचायत शामिल हैं। अनमें कुल 3377 शहरी वार्ड हैं।

कानून में बदलाव के बाद नगर निकायों के माननीय को पांच वर्ष में सिर्फ एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। वह भी ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद। वर्तमान में महापौर और उप महापौर के खिलाफ निर्वाचन के दो साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है।

सरकार के इस पहले के बाद नगर निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों की सीधी भागीदारी होगी। पार्टियां प्रत्याशी घोषित करेंगी तथा सिंबल बांटेंगी।

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