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बड़ी ख़बर- अनुकंपा पर सरकारी नौकरी मिलने को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

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पटना Live डेस्क। बिहार की नीतीश सरकार ने  सरकारी नौकरी के दौरान सेवा अवधि में मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को मिलने वाली नौकरियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आश्रित परिजनों में जीवित बेटे की पत्नी को भी आश्रितों की सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व सिर्फ विधवा बहु ही इस सूची में शामिल है। लेकिन अब मकतूल के पति के जीवित होने पर भी पत्नी को अनुकम्पा पर नौकरी मिलेगी। इस आशय के संबंध में  सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।                                                                                      इस नए फैसले के बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग को इसकी सूचना पत्र लिखकर दी है। इस से पहले कई विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा था कि कुछ मामलों में मृत सरकारी सेवक के घोषित आश्रितों में से कोई शारीरिक या मानसिक रूप से नौकरी के योग्य नहीं थ। केवल सधवा पुत्रवधु ही नियुक्ति के योग्य पाई गई।

पर सधवा पुत्रवधु के आश्रितों की श्रेणी में शामिल नहीं होने के चलते संबंधित परिवार को अनुकंपा का लाभ नहीं मिला, जिसके बाद सरकार ने सूची में सधवा पुत्रवधु को भी इस सूची में शामिल कर लिया है।जिसके बाद अब सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक का कोई आश्रित नियुक्ति के योग्य नहीं होगा, तो सधवा पुत्रवधु को अनुकंपा पर नौकरी दी जा सकेगी।

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