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बड़ी खबर – मोकामा विधायक अनन्त सिंह को संजीत पहलवान हत्याकांड में कोर्ट ने किया बरी

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पटना Live डेस्क। बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनन्त सिंह उर्फ छोटे सरकार को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें हत्या के एक मामले में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।अनंत सिंह के साथ आरोपी बनाए गए अन्य अभियुक्तों को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। पटना सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह समेत अन्य तीन आरोपियों को बरी किया है। अनंत सिंह को बहुचर्चित संजीत पहलवान हत्याकांड में न्यायालय से राहत मिल गई है।अनंत सिंह के साथ उनके सहयोगी हरि पहलवान, छोटन सिंह, भूषण सिंह को भी न्यायालय ने बरी कर दिया है इनके खिलाफ पटना के बेउर में हुए इस हत्याकांड में साक्ष्य नही था। अनंत सिंह के खिलाफ वर्ष 2009 में संजीत पहलवान की हत्या का एक मुकदमा दायर किया गया था।संजीत पहलवान विधायक के पैतृक गांव नदावां का रहने वाला था प्रतिद्वंदी विवेका पहलवान गुट से इसके संबंध थे। 2मार्च 2009 में बेउर थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में संजीत पहलवान की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस मामले में विधायक अनंत सिंह पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।हत्याकांड को लेकर बेउर थाना में कांड संख्या 55/2009 दर्ज किया गया था।इस मामले में विधायक को रिमाण्ड पर लिया गया था।

भतीजे ने कराया था मामला दर्ज

संजीत पहलवान हत्याकांड में उसके भतीजे राजू सिंह ने मामला दर्ज कराया था। बेउर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 6 साल बाद 2015 में अनंत सिंह और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया गया था। 2016 में आरोप गठन की कार्रवाई हुई थी और नियमित सुनवाई के बाद अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली।पटना सिविल कोर्ट के एडीजे चार मनोज कुमार सिन्हा की अदालत में अनंत सिंह के खिलाफ लंबित संजीत पहलवान हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी।फैसले के बाबत अनंत सिंह समर्थकों ने बताया कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था।

 

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