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Fact Finding(video)पटना पुलिस का कारनामा : गोली मार कर हत्याकांड में आर्म्स एक्ट की धारा ही कर दिया गया गायब

हद देखिए डीएसपी और एसपी ऑफिस ही नहीं कोर्ट में तक पुलिस ने दाखिल कर दिया बिना आर्म्स एक्ट के एफआईआर, मकतूल की बीवी ने साजिश के तहत गोली मारकर हत्या करने का लगाया था आरोप

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पटना Live डेस्क। बिहार में बेलगाम अपराधियों का तांडव रुकने के नाम नही ले रहा है। ताबड़तोड़ बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में हाँफती बिहार पुलिस नज़र आ रही है। वही दूसरी तरफ सूबे के अन्य जिलों की क्या बात की जाए जब राजधानी पटना में पुलिस की घोर लापरवाही का सबब ऐसा है कि गोली मार कर हत्याकांड में पुलिस FIR में आर्म्स एक्ट की धारा लगाना ही भूल जा रही है। हद तो ये की9  डीएसपी और एसपी ऑफिस ही नहीं कोर्ट में तक पटना पुलिस ने बिना आर्म्स एक्ट के एफआईआर दाखिल कर दिया पर किसी की नजर नही पड़ी। मामले के खुलासे से पटना पुलिस के अनुसंधान के तरीक़ों पर सवाल खड़े हो रहे है।

दरसल हत्या की यह वारदात में विगत 29 सितम्बर को पटनासिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठियां इलाके की है जहां बुलेट सवार अपराधियों ने देर रात को कपड़ा व्यवसाय कोस गोली मार कर मोबाइल लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल कपड़ा व्यवसाय को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए जहां बुधवार की सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वही पुलिस ने मृतक कपड़ा व्यवसाई की पहचान रोहन कुमार के रूप में की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालन्दा मेडिकल कॉलेज भेज कर जांच में जुट गई।

घटना के बाबत मकतूल की पत्नी ने अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने का लिखित आरोप लगाई। लेकिन दीदारगंज थानाध्यक्ष ने एफआईआर तो दर्ज किया लेकिन आर्म्स एक्ट की धारा ही गायब कर दिया। इस क्या कहे घोर लापरवाही या कुछ और।क्या गोली मारकर हत्या कर देने में आर्म्स एक्ट ने लगाना कही से भी तर्क संगत हो सकता है?अगर यह अज्ञानता है या भूलवश हुआ है तब भी थानाध्यक्ष जैसे पद के लिए पटना पुलिस के योग्यता के मापदंडों पर भी सवाल पैदा करता हैं। खैर, पीड़ित पक्ष कि तरफ से तो कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे की यह अपराधियों को लाभ पहुंचाने के प्रीपेड प्लानिंग का हिस्सा है।

क्या था घटना क्रम

पटना जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में बीते 29 सितंबर 2021 को फेरी कारोबारी रोहन कुमार उर्फ दिनेश ठाकुर को बुलेट सवार अज्ञात अपराधियों ने सिर में गोली मार दिया ।स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल कारोबारी को फोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान गोली से जख्मी रोहन कुमार की मौत हो गयी।

                   कोढ़िया गांव निवासी मृतक रोहन की पत्नी बेबी देवी ने एफआईआर के लिए दिये लिखित आवेदन में लिखा है की रात्रि करीब 9.30 बजे सूचना मिली की बुलेट पर सवार अपराध कर्मियों द्वारा मेरे पति के सर पर गोली मार दी गयी हैं। जिसको ग्रामीणों द्वारा इलाज हेतु फोर्ड  हॉस्पिटल भेजा गया। जहां पर इलाज के दौरान मेरे पति की मृत्यु हो गयी।मुझे पूर्ण विश्वास है की अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा षड़यंत्र के तहत मेरे पति की हत्या की गयी हैं।

                        दीदारगंज थानाध्यक्ष ने लिखित आवेदन के आधार पर कांड संख्या-206/21, दिनांक-29/09/21,धारा-120B/302/34आईपीसी दर्ज किया। पीडि़ता  की आवेदन पर गौर करें तो स्पष्ट उल्लेख है की मेरे पति को रात में सिर में गोली मारकर हत्या कर दिया गया हैं।

                लेकिन थानाध्यक्ष ने एफआईआर में आर्म्स एक्ट का धारा नहीं लगाया हैं। थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदित उक्त त्रिपुर्ण दर्ज़ कांड संख्या-206/21 का FIR की कॉपी डीएसपी, सिटी एसपी एवं न्यायालय को भेजी गयी है।उसमें भी आर्म्स एक्ट नहीं लगा हैं। जबकि  एफआईआर करने के लिए दिये आवेदन में सिर में गोली मारने का स्पष्ट उल्लेख हैं। लेकिन किसी भी पदाधिकारी की नज़र इसपर नही पड़ी। क्या इसी तरीके से पटना पुलिस अपराध कंट्रोल करेगी ?

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