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BIG NEWS – अगले 24 घंटे में को जेल से बेल पर रिहा होंगे राजद सुप्रीमो लालू यादव,बेल बॉण्ड भरने की प्रक्रिया शुरू

Lalu Prasad Yadav: 17 अप्रैल को चारा घोटाला मामलेम में जमानत मिलने के बाद आज लालू बेल बॉन्ड भरेंगे और शुक्रवार कस्टडी से बाहर आ जाएंगे।बार काउंसिल के आदेश के बाद लालू सहित कई लोगों को राहत मिलेगी।कोरोना के कहर के बीच रांची हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद भी अबतक जेल में निरुद्ध होकर दिल्ली एम्स में इलाजरत लालू यादव आखिरकार अगले 24 घंटे में जेल से रिहा हो जाएंगे

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पटना Live डेस्क। राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला मामले में 17 अप्रैल को ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसके बाद बार काउंसिल आफ इंडिया के आदेश के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आज यानि गुरुवार को बेल बांड भरे जाने की संभावना है।उम्मीद जताई जा रही है कि बेल बॉन्ड की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लालू प्रसाद शुक्रवार को कस्टडी से बाहर आ जाएगे।कोरोना के कहर के बीच रांची हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद भी अबतक जेल में निरुद्ध होकर दिल्ली एम्स में इलाजरत लालू यादव आखिरकार अगले 24 घंटे में जेल से रिहा हो जाएंगे।बार काउंसिल आफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ताओं को अदालती प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है।

बार काउंसिल के इस आदेश के जारी होने के बाद लालू यादव सहित जेल में बंद उन सैकड़ों लोगों को राहत मिली है, जिन्हें अदालत से जमानत मिली चुकी है।कोर्ट में अधिवक्ताओं के जाने पर रोक की वजह से बेल बांड सहित अन्य कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पा रही है। बुधवार को बार काउंसिल ने उक्त आदेश सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेज दिया है

इस आदेश के नहीं मिलने तक वैसे लोगों को परेशानी हो रही है, जिन्हें जमानत मिल गई है और बेल बांड सहित अन्य कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने की वजह से वे अभी भी जेल में ही हैं। बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि जमानत मिलने के बाद किसी को भी जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है। इस आदेश के बाद जिन्हें जमानत मिल गई है।उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए अधिवक्ता को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना सही नहीं है।

बार काउंसिल ने सभी राज्यों को बार काउंसिल को ऐसे लोगों की जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए वकीलों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है।इस आदेश के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित अन्य सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी और कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद जेल से बाहर आएंगे।

बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को 17 अप्रैल को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।लेकिन झारखंड राज्य बार काउंसिल के वकीलों के अदालती कार्यवाही में शामिल होने पर रोक की वजह से बेल बांड सहित अन्य प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।

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