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जदयू विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारेंट जारी

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पटना Live डेस्क। सूबे की महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के दल के विधायक के खिलाफ हत्या के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी।रुपौली की जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ पूर्णिया के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसला प्रसाद त्रिपाठी के न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

पीड़ित पक्ष चंचल पासवान की पत्नी सोनिया देवी के वकील अवधेश कुमार तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में चंचल पासवान हत्याकांड में बीमा भारती, मोटका अवेधश महावीर मंडल को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने केस से बीमा भारती का नाम हटा दिया था। इसके बाद सोनिया देवी ने धारा 134 के तहत कोर्ट से प्रार्थना की कि अभियुक्त राजनीतिक पहुंच वाला है इसलिए पुलिस ने उन्हें बरी कर दिया है। इसके बाद ट्रायल शुरू किया गया। ट्रायल के दौरान गवाहों के दिए गए बयान में बीमा भारती, मोटका अवेधश महावीर मंडल का नाम सामने आया और कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

वही दूसरी तरफ चंचल पासवान हत्याकांड में पुलिस अनुसांधन में नाम हटाये जाने फिर न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए वारेंट जारी होने के बाबत एमएलए बीमा भारती ने बताया कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। जबकि इस हत्याकाण्ड उनकी कोई संलिप्तता नही है।

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