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ESIC अस्पताल बिहटा मामले में सुनवाई टली, अब 1 सितम्बर को आएगा फैसला

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पटना Live डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने बिहटा स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टरों, कर्मचारियों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने व अन्य मुद्दों पर होने वाली सुनवाई को आगामी 1 सितम्बर के लिए टाल दिया है। शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं से संबंधित मामला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध था। लेकिन राज्य सरकार के महाधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे।

Triage facility at ESIC Hospital Bihta Army officer informed Patna High Court | ESIC अस्पताल बिहटा में ट्राइएज फैसिलिटी से इलाज, सेना के अधिकारी ने दी पटना HC को जानकारी | Hindi
बता दें कि पिछ्ली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारियों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने के संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार व अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने इसके पूर्व की सुनवाई में कोविड के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का भी ब्यौरा मांगा था।

एम्स के अधिवक्ता बिनय कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट को हलफनामा दायर कर राज्य सरकार ने बताया था कि पटना समेत पूरे राज्य में सभी लोगों को निःशुल्क कोविड से बचाव के लिए टीका दिया जा रहा है। कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया था कि 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों के जरिये वृद्ध और दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। अगली सुनवाई में राज्य में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के मामले पर भी सुनवाई की जाने की संभावना है। उक्त मामले पर अगली सुनवाई आगामी 1 सितंबर को की जाएगी।

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