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गोधरा अग्निकांड मामले में मौत की सजा पाए 11 दोषियों की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने उम्रकैद बदला

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पटना Live डेस्क. साल 2002 में गोधरा में ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया… अदालत ने मौत की सजा पाए 11 दोषियों की सजा उम्रकैद में तब्‍दील कर दी है.. यानि अब पूरे मामले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है.. साथ ही मारे गए 59 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. अदालत ने घटना में राज्‍य सरकार और रेलवे की तरफ से लापरवाही पाई है.. अदालत ने कहा कि राज्‍य सरकार और रेलवे अधिकारियों की तरफ से मामले पर ध्‍यान नहीं दिया गया…

साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 डिब्बे को 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे.. इस डिब्बे में 59 लोग थे, जिसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे ‘कार सेवक’ थे.. एसआईटी की विशेष अदालत ने एक मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था.. जबकि 63 को बरी कर दिया था.. 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई जबकि 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई…

 

 

 

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