पटना Live डेस्क। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है। जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले IAS-IPS अफसरों के बच्चों की जानकारी मांगी गयी है। शिक्षा विभाग ने सभी DM-SP को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सरकार हरकत में आई है। इस मामले में मुख्य सचिव 4 अगस्त को इसकी समीक्षा करेंगे।
शिक्षा विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की बच्चों की पढ़ाई से संबंध में जानकारी मांगी है। पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में 13 जुलाई 2021 को अंतरिम न्यायाधीश पारित किया गया है। उसमें राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा तथा श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदाधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव 4 अगस्त 2021 को सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम और एसपी से कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राज्य संचालित प्रारंभिक एवं अन्य विद्यालयों में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा तथा श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदाधिकारियों के बच्चों के अध्ययनरत होने के संबंध में विस्तृत विवरण तैयार करने की कार्रवाई अपने स्तर से प्रारंभ करें। इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है।
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