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जीएसटी-इफ़ेक्ट : “टॉयलेट- एक प्रेम कथा” फिल्म के अलावा और कौन सी वस्तुएँ बनी जीएसटी फ्री? जानिये यहाँ …….

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पटना Live डेस्क। 1 जुलाई, 2017 से देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने दावा करते हुए कहा है कि जीएसटी लागू होने से देश में कारोबारी माहौल में तीव्र गति से सुधार आएगा और इससे देश को विकसित करने में भी काफी मदद मिलेगी। जीएसटी लागू करने की ख़ुशी मनाने के लिए संसद भवन में मेगा शो आयोजित किया जाना है, जिसमे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेता और हस्तियों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। देश के लिए किये जाने वाले सुधार में ये सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।

देश में कई लोग खुश है तो कुछ इस फैसले से उदास है क्योंकि कई चीजे महंगी हो रही तो कई चीजे सस्ती भी हो रही है। साथ ही कुछ वस्तु सूचि में है जिनपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगने की बात की गयी है। “टॉयलेट- एक प्रेम कथा” अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म है। इस फिल्म को सरकार ने टैक्स-फ्री करने का एलान कर दिया है। मोदी सरकार का मानना है कि ये फिल्म “स्वच्छ भारत” जैसे सोशल कॉज के लिए बनायीं गयी है। ये फिल्म देश वासियो को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेगा और लोगो में स्वच्छ जागरूकता के प्रति एक कदम लेगा इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है।

इस फिल्म को टैक्स-फ्री करने के अलावा सरकार ने एक लिस्ट ऐसी भी जारी की है जिसमे कई और वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगने की बात कही गयी। वैसे वस्तुओं में शामिल है : ताज़ी सब्जियां, खुला पनीर, दूध, दही, लस्सी, अंडे, बिना मार्का आटा, मैदा, बेसन और शहद, खुला खाद्य अनाज, नमक, गुड़, स्वास्थय सेवाएं, फूल भरी झाड़ू, काजल, बच्चों की ड्रांइग की किताबें, चिल्ड्रंस पिक्चर,और सारी शिक्षा सेवाएं पर 0 % टैक्स लगने का फैसला लिया गया है।

जीएसटी लागू होते ही ये वस्तु हो जायेगी सस्ती :


हेयर ऑयल और साबुन पर 28 % के जगह अब सिर्फ 18 % टैक्स चुकाना होगा।  हज़ार रुपये से कम रेंज वाले कपड़ों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और प्लेइंग कार्ड्स पर 12% कर लगना है। कटलरी, केचअप, सॉसेज और अचार पर 12% कर ऐडा करना होगा।  चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर अब 8% नहीं बल्कि सिर्फ 5% ही टैक्स चुकाना होगा।  जीवन रक्षक दवाओं पर 5% टैक्स चुकाना होगा। पोस्टेज और रेवेन्यू स्टांप्स पर 5 % टैक्स लेने का प्रावधान है।  वेइंग मशीनरी, कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जिन टू-वे रेडियो का इस्तेमाल करती है वो अब सस्ते में ही मिलेगी।
जीएसटी लागू होते ही ये वस्तु हो जायेगी महंगी :

सोना की कीमत बढ़ जायेगी और इस पर अब 3 % टैक्स लगेगा।  शैंपू और परफ्यूम पर अब 22 % की जगह 28% टैक्स लगेगा।  हज़ार रुपये से ज्यादा वाले कपड़ों को खरीदने पर 6 % नहीं बल्कि 12% टैक्स वसूला जाएगा।  ट्यूशन फीस और सलून पर भी 15 % से बढ़कर 18 % का टैक्स कर दिया गया है। बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में 12 % और एसी वाले रेस्टोरेंट में 18 % कर चुकाना पड़ेगा। वही अगर लग्जरी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 28 % टैक्स चुकाना होगा।  कुछ दवाइयों पर 2.5-5 % अधिक कर बढ़ा दिया गया है।  बैंकिंग और टेलिकॉम महंगा हो रहा है।  मोबाइल बिल पर 15% टैक्स के बजाये 18 % टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब बीमा पॉलिसी लेने पर 15 % टैक्स को बढाकर 18% करने का प्रावधान है।  किसी फ्लैट या कोई दूकान के खरीद पर 6 % की जगह 12% टैक्स भरना नए फ्लैट लेने वालो पर काफी महंगा पड़ने वाला है।

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