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BiG News – बिहार में EX-MLA ने Kangana Ranaut के खिलाफ कोर्ट में दर्ज़ कराई शिकायत

सोनबरसा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने दर्ज कराया मामला, आज़ादी की जंग में कोसी के वीर योद्धाओं के शहादत के अपमान का कंगना पर लगाया आरोप

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पटना Live डेस्क। मुल्क की आज़ादी को लेकर हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा कंगना रनौट (Kangana Ranaut) द्वारा “भीख में मिली आजादी” वाले विवादित बयान के बाद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं। कंगना के विवादित बयान को लेकर राजस्थान के बाद अब बिहार में भी कंप्लेन केस दर्ज कराया गया है। सहरसा कोर्ट में कंप्लेंट केस सोनबरसा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना (Kishore Kumar Munna) ने दायर किया है। उल्लेखनीय हैं कि मुन्ना भाजपा के सदस्य रहे है। पूर्व विधायक और 2015 के चुनाव में सुपौल से भाजपा प्रत्याशी रहे किशोर कुमार मुन्ना ने वर्ष 2020 के अक्टूबर में बगावत का बिगुल फूंक दिया।

दरअसल, कंगना ने बीते दिनों एक निजी कार्यक्रम के दौरान साल 1947 में मिली देश की आजादी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि साल 1947 में हमें आजादी भीख में मिली थी। असली आज़ादी साल 2014 में मिली,जब नरेंद्र मोदी (Narendra modi) की सरकार आई। साथ ही इसके बाद कंगना ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को लेकर भी अटपटा बयान दिया।।उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने तो कहा था कि एक थपड़ अगर कोई मारे तो,दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देना चाहिए।लेकिन इन सबसे आजादी नहीं मिली है, वास्तविक आजादी 2014 में मिली है।

पूर्व विधायक ने कहा

पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा कि-कंगना ने लगातार अपने बयानों से देश की आजादी के लिए जान कुर्बान करने वालों का अपमान किया है। 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताकर कंगना ने न सिर्फ देश के वीर सपूतों का अपमान किया है, बल्कि यह कोसी के उन वीर योद्धाओं का भी घोर अपमान है, जिन्होंने आजादी के जंग में अपनी शाहदत दी।

अपनी बातों को विस्तार देते हुए मुन्ना ने कहा कि भारत को आजादी 1947 में मिली और 1950 में जो संविधान बना उनके अनुसार देश चल रहा है। देश आजादी के बाद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं प्रेस के साथ चल रही है।

               पूर्व विधायक ने कहा कि लेकिन देश में वर्ष 2014 से लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं। लोगों का बयान देश को तोड़ने और लोगों को भड़काने वाला होता है। इस लिए इन पर रोक लगे। हमने वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व 15 नवंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। मामले में पहली सुनवाई हुई है।

पूर्व विधायक ने बताया कि धारा-192 के तहत केस ट्रांसफर किया गया है। इस कंप्लेंट केस में कंगना के साथ ही एक निजी नेशनल न्यूज चैनल टाइम्स नाउ (Times Now) के मुख्य संपादक नविका कुमार (Navika Kumar) को भी पार्टी बनाया है।उम्मीद है जल्द न्याय मिलेगा और इन अनर्गल बयानबाजी करने वाले सबों पर अंकुश लगेगा।

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