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Lockdown 2.0-आज से देश भर के बाजारों में लौटेगी चहल पहल, सशर्त खुल सकेंगी सभी तरह की दुकानें पर बिहार सरकार बैठक कर लेगी निर्णय

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पटना Live डेस्क। कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown 2.0) जारी है। लेकिन इसी बीच सरकार ने आमलोगों को राहत देते हुए शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है।।इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन सख्‍ती से करना होगा। ये आदेश नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। इन सभी को मास्‍क पहनना जरूरी होगा।इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।आदेश के अनुसार देश में अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में अभी ये इजाजत नहीं होगी।।इसके साथ ही नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।

वही, बात अगर बिहार की करे तो गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के बाबत बैठक में फैसला किया जाएगा, तबतक सूबे में पहले की तरह बनी स्थिति जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैैैठक साढ़े ग्यारह बजे होगी। बैठक में हालात की गम्भीरता और अन्य पहलुओं पर चर्चा कर कहाँ , कैसे और कितना छूट दीजाए का फैसला होगा।

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