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BiG Breaking- अब Lockdown 3.0 में नीतीश सरकार ने सूबे में इन दुकानों को खोलने का जारी किया फरमान,जानिए कल से कौन कौन सी दुकाने खुलेगी

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पटना Live डेस्क। Lockdown 3.0 जारी है इसी बीच नीतीश सरकार ने सूबे ने नया फरमान जारी करते हुए आम आदमी की जरुरतो को मुतालिक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब जिलों के डीएम कुछ नए क्षेत्र की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है। इस आदेश के बाद बाजार में पहले से ज्यादा रौनक लौटने की उम्मीद जग गई है।

बिहार सरकार के इस फरमान के बाद अब इलेक्ट्रिकल गुड्स के साथ-साथ पंखा, कूलर और एयर कंडीशनर की बिक्री और मरम्मत करने वाले अपनी दुकान खोल सकेंगे। साथ ही मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी की बिक्री और मरम्मत करने वालों की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, टायर और ट्यूब के साथ-साथ लुब्रिकेंट और मोटर मरम्मत की दुकानें भी चलेंगी। सरकार ने निर्माण सामग्री के लिए भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकानें जैसे सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट, ब्लॉकइंच, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट आदि की दुकानें खोलने का आदेश दिया है।

साथ ही ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रत्येक एक दिवस के अंतराल पर खोली जा सकती हैं। गैरेज और वर्कशॉप हर दिन खोला जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो और जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है। सरकार ने प्रदूषण जांच घरों को भी खोलने का निर्देश दिया है। सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक के जिलाधिकारियों को दुकान खोलने के लिए फैसला लेने को अधिकृत किया गया है। साथ ही साथ जिलाधिकारी खुद फैसला करेंगे कि उनके जिलों में सप्ताह के अलग-अलग दिनों में या फिर रोटेशन से दुकान खोली जाएं।

दुकाने रोटेशन के आधार पर खुलेगी दुकाने 

ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं।वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज़ खोला जा सकेगा। वही HSNP यानि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान अनुमंडल स्तर पर एक और ज़िला स्तर पर दो खोली जायेंगी। वहीं प्रदूषण जाँच केंद्र भी खोले जायेंगे।

ज़िलाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी 

राज्य सरकार ने सभी ज़िलाधिकारियों को ये अधिकार दिया है कि वे भीड़ को कम करने के लिए दुकानों के खुलने का समय तय कर सकते हैं। दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन भी निर्धारित किये जा सकते हैं। सरकार ने सभी ज़िलाधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है।

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