बेधड़क ...बेलाग....बेबाक

शराब कारोबारियों की खैर नहीं,कोर्ट ने 10 साल के लिए भेजा जेल

215

राज्य में नई शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद अब कोर्ट नए कानूनों के तहत शराबबंदी को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ फैसले सुना रही है. ताजा मामला बेगूसराय का है जहां कोर्ट ने इसी कानून के तहत एतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में एक शख्स को दस साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है.
ये दूसरा मामला
नई शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये इस तरह का दूसरा मामला है. जानकारी के मुताबिक जिले के चेरिया बरियारपुर थाना इलाके के कुंभी गांव के रहने वाले अगनू सहनी के घर पुलिस ने छापेमारी के दौरान 12 अप्रैल 2016 को 1104 बोतल देसी शराब पकड़ी थी जिसे उसने अपने घर में ही छिपा कर रखा था. पुलिस ने शराब बरामदगी के साथ-साथ उसे गिरफ्तार भी किया था. बेगूसराय सिविल कोर्ट ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत ये फैसला सुनाया है.

Comments are closed.