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बड़ी खबर – चारा घोटाले के दुमका कोषागार में 15 मार्च को होगा लालू की किस्मत का फैसला

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पटना Live डेस्क। संयुक्त बिहार के बहुचर्चित अरबों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में रांची स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी 5 मार्च को पूरी हो गयी है।विदित हो कि लालू प्रसाद पर चारा घोटाले से जुड़े सात मामले दर्ज है। जिसमें तीन मामलों में सजा सुनायी जा चुकी है और चौथे मामले में फैसले की तिथि निर्धारित कर दी गयी है।
यह चारा घोटाला दुमका कोषागार से तक़रीबकन 13 करोड़ 13 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इस मामले में अबसे महज कुछ घंटों बाद लालू यादव समेत अन्य आरोपियों की किस्मत का फैसला हो जायेगा। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित 31 अभियुक्तों को लेकर फैसला आना है। सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज शिवपाल सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पूर्व से ही चारा घोटाला से संबंधित मामले में सज़ावार होकर रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में सजा भुगत रहें हैं। लालू को अबतक चारा घोटाले से जुड़े सात मामलों में तीन मामलों में सजा सुनायी जा चुकी है। चौथे मामले में फैसले की तिथि 15 मार्च निर्धारित कर दी गयी है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ के अवैध निकासी से संबंधित है। इस मामले को लेकर आरसी 38A/96 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए लालू प्रसाद यादव लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होते रहें हैं। इसी महीने सोमवार यानी 5 मार्च यानी को कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान कानूनी बिन्दू पर बहस के लिए तिथि निर्धारित करते हुए बचाव पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम मौका दिया था और फैसले की तिथि 15 मार्च निर्धारित की है।
बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा मिल चुकी है जिसके चलते वह रांची की बिरसा मुंडा जेल में रह रहें हैं।

6 जनवरी को सुनाई गई देवघर कोषागार मामले में सजा

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में 23 दिसंबर को ही दोषी करार दिया था और इस केस में 6 जनवरी को उन्हें साढ़े तीन साल कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।

चाईबासा कोषागार मामले में भी आ चुका है फैसला

वहीं चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े एक अन्य मामले में 24 जनवरी को अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास व 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी।इससे पहले वर्ष 2013 में भी चाईबासा कोषागार से जुड़े एक अन्य मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनायी थी,उन्हें इस मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गयी थी।

वहीं डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत में रोजाना सुनवाई हो रही है। दो अन्य मामलों की सुनवाई पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में हो रही है।

 

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