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जस्टिस सी.एस.कर्णन को कोई जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला

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पटना Live डेस्क। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन की जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कर्णन को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कर्णन फिलहाल जेल में ही रहेंगे और उनको कोई जमानत नहीं दी जायेगी। बता दें कि न्यायालय की अवमानना के मामले में उन्हें छह महीने की जेल की सजा दी गयी है।

कर्णन ने जमानत की अर्जी दाखिल कर सजा को रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था।फिर 9 मई को सी.एस. को 40 दिनों की फरारी के बाद कोयंबटूर से गिरफ्तार कर लिया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस मामले की सुनवाई 7 जजों ने मिलकर लिया था तो अब 2 जज मिलकर इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कर्णन के वकील ने जमानत की बात तब भी कही थी उस वक़्त भी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला था।

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