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बालिका गृह कांड – सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई लताड़, ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल भेजने का दिया आदेश

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Patna Live डेस्क।। उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पंजाब में कड़ी सुरक्षा वाली पटियाला जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने बिहार पुलिस से बुधवार यानी 31 अक्टूबर तक कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया कि जब मंजू वर्मा के खिलाफ इतने सबूत हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सिर्फ  इसलिए क्योंकि वह एक कैबिनेट मंत्री थीं, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लड़कियों को शेल्टर होम में ड्रग्स दी जाती थीं, तो कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा, इन लड़कियों को ड्रग्स दी जाती थी, ताकि उसने रेप किया जा सके। आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर से अब तक इस केस में शामिल रहे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अफसरों की एक लिस्ट भी मांगी है।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने बीते 25 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा आश्रय गृह के मालिक बृजेश ठाकुर के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी संज्ञान लिया था और उसे नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उसे राज्य के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बृजेश ठाकुर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जेल में उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था।

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