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बेगूसराय: हत्या मामले में LJP नेता दोषी करार,छह अन्य दोषियों के साथ कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

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आशीष भूषण/बेगूसराय

पटना Live डेस्क.  बेगूसराय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने लोजपा नेता अरविंद सिंह समेत 6 आरोपियों को हत्या के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.. अरविंद सिंह सहित बमबम सिंह, राम पूजन सिह, अश्वनी सिंह, मुकुंद सिंह और राजीव सिंह को धारा 302 ,149, 120 बी भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया है.. इससे पहले अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक द्वारा सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी… सभी गवाहों ने हत्या में सभी आरोपितों की संलिप्तता बतायी थी.. बचाव पक्ष की ओर से भी गवाह को पेश किया गया जिसने न्यायालय को बताया कि आरोपित को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है…

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बचाव पक्ष के इस दलील को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि आरोपित को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मामले में फसाया गया है.. सभी आरोपियों पर आरोप है कि 4 मई 2006 को मटिहानी थाना निवासी महेश्वर यादव का पुत्र राकेश कुमार क्रिकेट मैच खेलने माली टोला सिहमा गया था..मैच खत्म होने के बाद के बाद सभी आरोपितों ने ए के 47, राइफल सहित अन्य घातक हथियार से उसे छलनी कर हत्या कर दी थी.. इस घटना की प्राथमिकी मृतक राकेश कुमार के पिता महेश्वर यादव के बयान पर मटिहानी थाना में दर्ज करवाया गया था…

इस कांड के अनुसंधानकर्ता ने पूर्व मुखिया अरविंद सिंह को छोड़कर अन्य पांच के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था.. पांच आरोपियों क्रमशः राम पूजन सिंह, अश्वनी सिंह, मुकुंद सिंह, राजीव सिंह, बमबम सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र जमा किया गया था.. सुनवाई के दौरान उपस्थित गवाहों ने इस घटना में अरविन्द सिंह की भी संलिप्तता बताई थी..

अभियोजन पक्ष की ओर से एक आवेदन न्यायालय में दाखिल कर लोजपा नेता अरविंद सिंह को भी मुदालय बनाने का निवेदन किया गया जिसे न्यायालय स्वीकृत करते हुए पूर्व मुखिया अरविंद सिंह को मुदालय बनाते हुए न्यायालय मे उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था

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