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लालकेश्वर प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार

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पटना Live डेस्क. राज्य के चर्चित इंटर टॉपर स्कैम में आरोपी लालकेश्वर प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. पटना हाईकोर्ट की जज नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे दूसरे बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद लालकेश्वर प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.

गौरतलब है कि साल 2016 में बिहार में हुए इंटर टॉपर्स स्कैम के बाद विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ लालकेश्वर प्रसाद सिंह का नाम सुर्खियों में आया था. उन पर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है.

फिलहाल इस मामले में वो पटना के बेउर जेल में बंद हैं. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह सहित बोर्ड के अन्य कर्मियों ने आपसी मिलीभगत से परीक्षा दिलाने से लेकर गड़बड़ी करने तक में मिल के काम किया था. पुलिस ने मामले में अब तक करीब दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है.

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