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जानिए किस मामले में हाईकोर्ट ने बरी किया शहाबुद्दीन को

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पटना Live डेस्क.  पटना हाईकोर्ट ने राजद के बाहुबलि नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ये राहत सिवान के तत्कालीन एसपी पर जानलेवा के आरोप में दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में लोअर कोर्ट की दी हुई 10 साल की सजा को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन के दोनों बॉडीगार्ड की भी सजा को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने 10 साल की सजा को रद्द कर दिया है लेकिन आर्म्स एक्ट में मिली सजा को बरकरार रखा है. लोअर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो केस में 10 साल और 5 साल की सजा दी थी. शहाबुद्दीन फिलहाल अलग-अलग मामलों में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं.

आरोपों के मुताबिक शहाबुद्दीन ने साल 1996 के लोकसभा चुनाव में चुनावी बूथ पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करने निकले तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर गोली चला दी थी. इस मामले में आरोप था कि खुद शहाबुद्दीन ने गोलियां दागी.

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