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शहाबुद्दीन को बडी राहत, पत्रकार हत्याकांड मे रिमांड की अवधि बढाने से सीबीआई कोर्ट का इंकार

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मनोज़ कुमार, ब्यूरों कॉर्डिनेटर

पटना Live डेस्क।  सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में तिहाड में बंद शहाबुद्दीन की दस दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई के डीएसपी सह आईओ सुनील सिंह रावत ने कोर्ट मे आवेदन देकर चार दिनों का अतिरिक्त रिमांड देने का अनुरोध किया था, ताकि इन चार दिनों में शहाबुद्दीन का नार्को ,ब्रेन मैपिंग और पौलीग्राफिक टेस्ट कराया जा सके। लेकिन माननीय कोर्ट ने रिमांड की अवधि बढाने से इंकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि पुर सांसद ने रिमांड अवधि के दौरान भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया था।


उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद और वर्त्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। सनद रहे कि सीबीआई ने राजदेव हत्याकांड में शहबुद्दीन को 10 वां अभियुक्त बनाया है। सीबीआई की जांच में हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले के दावे किए गए हैं। गौरतलब है कि मकतूल राजदेव की पत्नी आशा रंजन पहले ही शहाबुद्दीन का नाम सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में ले चुकी हैं। जांच एजेंसी पत्रकार राजदेव रंजन रंजन द्वारा तत्कालीन कारा मंत्री के सीवान जेल में शाहबुद्दीन से मुलाकात की खबर लिखे जाने को ही हत्याकांड के केन्द्र बिन्दु में रख कर जांच को आगे बढ़ा रही है।

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