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बड़ी खबर: गया के चर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद,जबकि एक को पांच साल की कोर्ट ने सुनाई सजा

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पटना Live डेस्क. गया के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा रोडरेज हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बुधवार को रॉकी के अलावा अन्य तीनों दोषियों को भी सजा सुनाई… इस हत्याकांड में व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी… कोर्ट ने चार में से तीन आरोपियों रॉकी यादव, राजेश कुमार और टेनी यादव को धारा 302 के तहत दोषी पाया था जबकि रॉकी के पिता बिंदी यादव को दूसरी धारा के तहत दोषी पाया था…कोर्ट ने रॉकी यादव पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.. जिसे नहीं चुकाने की स्थित में दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी… वहीं तीन लोगों पर तीस-तीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.. सजा के खिलाफ अब रॉकी यादव के वकील हाइकोर्ट जाएंगे..

रॉकी के पिता बिंदी को इस मर्डर केस में कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. पिछले 31 अगस्त को कोर्ट ने एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव, बॉडीगार्ड राजेश कुमार और पिता बिंदी यादव को भी दोषी ठहराया था जिसके बाद सभी की नजरें आज मिलने वाली सजा पर थी.

अदालत के फैसले के बाद आदित्य सचदेवा की मां चंदा सचेदवा ने कहा था कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं. मैं चाहती हूं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन किसी को फांसी की सजा नहीं हो. मां होने के नाते एक मां के दर्द को मैं बाखूबी समझती हूं.

आपको बता दें कि 7 मई 2016 को आदित्य की हत्या उस समय हुई थी जब वह अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया लौट रहा था. आदित्य का जुर्म बस इतना था कि उसने अपनी स्विफ्ट गाड़ी से रॉकी की लैंड रोवर को साइड नहीं दिया था.

घटनाक्रम

7 मई 2016 : आदित्य सचदेवा की हत्या
9 मई 2016 : चश्मदीद गवाहों का धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान
9 मई 2016 : बिंदी यादव और बॉडीगार्ड राजेश कुमार की गिरफ्तारी

10 मई 2016 : राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव की गिरफ्तारी

17 मई 2016 : आरोपी राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव का आत्मसमर्प

21 नवंबर 2016 : अदालत में आरोप गठित

25 अगस्त 2017 : अदालत में सुनवाई पूरी

04 सितंबर 2017 : तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा,जबकि एक को पांच साल की सजा

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