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बिग ब्रेकिंग – कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत, मामले का एसआईटी करेगी समीक्षा

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पटना Live डेस्क। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे को एक दलित लड़की के यौन शौषण के मामले में जमानत मिल गई है।लम्बे अरसे से पुलिस से बच रहें ब्रजेश पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुये डबल बेंच ,न्यायमूर्ति ए के सिकरी एवं अशोक भूषण ने कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे को अग्रिम जमानत दे दिया। वहीं पॉक्सो लगाने एवं एसआईटी के अनुसंधान पर कई सवाल खड़ा करते हुये कई दिशा निर्देश जारी किया हैं।

राजधानी के बेहद चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश पांडे को अग्रिम जमानत दे दिया हैं। पॉक्सो कार्रवाई पर चिंता जाहिर करते हुये कांड की गंभीरता पूर्वक समीक्षा करने की बात कहीं हैं ।उल्लेखनीय है कि दलित लड़की कोई और नहीं बल्कि एक कांग्रेस के ही नेता की बेटी है। इस सनसनीखेज वारदात में एक पूर्व आईएएस का बेटा भी शामिल है। लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और ब्रजेश पुलिस की पहुचे से दूर रहे। हालांकि आरोपों के बाद ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

पीड़ित लड़की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीबीआई तक को पत्र लिख था। लेकिन कहीं से कोई मदद नही मिली। थक हार कर उसे मीडिया का सहारा लेना पड़ा था। पीड़ित लड़की को न सिर्फ ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया गया था, बल्कि उसे प्रताडित भी किया गाया था। उसका आरोप था कि ब्रजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी सेक्स रैकेट चलाते हैं। उसमें बिहार के कई रसूखदार नेता और ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच शुरू की थी।


पीड़िता ने बताया था कि निखिल प्रियदर्शी से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उसकी जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। एक दिन निखिल उसे ब्रजेश पांडे के पास भेजा।वह उसे उनके बोरिंग रोड एक फ्लैट में ले गया था। वहां कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीला दिया। इसके बाद उसको कोई होश नहीं था।
उसने बताया कि उसके नशे में आने के बाद ब्रजेश पांडे ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया।उसने इसका बाद विरोध किया, तो निखिल और उसका परिवार उसको बहुत मरता-पिटता था। परिवार के लोग में निखिल के पिता औऱ भाई भी शामिल थे। वे सभी सेक्स रैकेट चलाते है।उसको भी सप्लाई करने के लिए दबाव बना रहे थे।

उल्लेखनीय है निखिल प्रियदर्शी को तीन माह का औपबंधित जमानत मिला हैं। युगल जोड़ी शादी के जश्न में डूबे हैं और मुम्बई यात्रा पर हैं।पीडि़ता द्वारा अन्य आरोपियों से कोई समझौता नहीं किया गया हैं। आरोपी ब्रजेश पांडे एवं मृणाल किशोर का पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया हैं। वहीं संजीत शर्मा का जमानत याचिका पेंडिग हैं। लम्बे अरसे से पुलिस से बच रहें ब्रजेश पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुये डबल बेंच ,न्यायमूर्ति ए के सिकरी एवं अशोक भूषण ने कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे को अग्रिम जमानत दे दिया। वहीं पॉक्सो लगाने एवं एसआईटी के अनुसंधान पर कई सवाल खड़ा करते हुये कई दिशा निर्देश जारी किया हैं।

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