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Big Breaking – बोध गया ब्लाष्ट पांचों आरोपी दोषी करार, 31 मई को सज़ा का होगा एलान

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पटना Live डेस्क।बौद्ध आस्था के बेहद महत्वपूर्व केंद्रों में शामिल और बिहार के इंटरनेशनल महत्व वाले मढ़बोधि मंदिर को सीरियल ब्लाष्ट हमले में थर्रा देने वाले
बोधगया ब्लास्ट केस में कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन दोषियों की सज़ा का ऐलान 31 मई को किया जाएगा। वही इस कांड के दोषी करार दिए गए आंतकियों के नाम है-अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, हैदर अली और उमर सिद्दीकी है। ये सभी वर्त्तमान ये सभी आरोपी पटना के केंद्रीय कारा बेउर जेल में बंद है।
दरअसल बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 को हुए महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत सभी आरोपियों की सजा पर ऐलान 31 मई को करेगी।बोधगया सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया है।।आपको बता दें कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए एक बाद एक सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गये थे।इसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। गौरतलब है कि बोधगया ब्लास्ट में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए।  11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनमें हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है। जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। सभी वर्त्तमानबेउर जेल के बंद है।

 

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